Madhepura:जिला पदाधिकारी मधेपुरा ने घेलाढ़ प्रखंड के तत्कालीन बिडिओ अशोक कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु विहित प्रपत्र में आरोप पत्र साक्ष सहित संलग्न कर अनुशंसा के साथ संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास विभाग बिहार पटना को भेज दिया है। लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत प्रथम अपील वाद संख्या 41111012 70225 03285 – 1 ए में आयुक्त कोसी प्रमंडल सहरसा द्वारा पारित आदेश में जिला पदाधिकारी मधेपुरा ने कार्यालय ज्ञापक 1314 दिनांक 10.7.2025 द्वारा प्रशाखा पदाधिकारी आयुक्त कार्यालय कोसी प्रमंडल सहरसा को सूचित किया है कि जिला पदाधिकारी मधेपुरा ने कार्यालय ज्ञापांक 1309 दिनांक 9 .7.2025 के द्वारा संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास विभाग बिहार पटना को श्री अशोक कुमार तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति घैलाद संप्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी बनमनखी जिला पूर्णिया के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु विहित प्रपत्र मे साक्ष सहित तीन प्रत्तियों में संलग्न कर अनुशंसा के साथ भेज दिया गया है। मामला घैलाढ़ प्रखंड में पंचायत समिति सदस्य विकास मद की राशि से 15वीं वित टाइद योजना से मोहनपुर उपवीतरनी नहर जो कार्यपालक अभियंता सिंचाई प्रमंडल राघोपुर के कार्यालय पत्रांक 202 दिनांक 11- 3- 2022 का फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर सिंचाई विभाग के उक्त मोहनपुर वैतरणी नहर में योजना संख्या 10 – 2022-23, 12-2022-23, – 13- 2022-23, 14- 2022-23 के द्वारा जीर्णोद्धार कार्य के नाम पर बगैर कार्य किये ही राशि निकासी कर लेने से संबंधित आरोप में आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश आयुक्त कोसी प्रमंडल सहरसा ने अपने आदेश निर्गत संख्या 3040-03543 दिनांक 9 6.2.2025 को जिला पदाधिकारी मधेपुरा को दिए थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता डॉ राजीव जोशी द्वारा दायर परिवाद पत्र के आलोक में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मधेपुरा ने अपने आदेश में दिनांक 22.4.2025 को मामले की गहन छान बिन कर तत्कालीन बीडिओ अशोक कुमार एवं संलिप्त कर्मियों के विरुद्ध बिहार सेवा संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार प्रशासनिक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किए थे जिला पदाधिकारी मधेपुरा ने आदेश ज्ञापांक 544 पंचायत दिनांक 31 5.2025 के द्वारा उप विकास आयुक्त मधेपुरा की अध्यक्षता में पांच सदस्य जांच दल का गठन कर विस्तृत जांचप्रतिवेदन एवं संलिप्त दोषी पदाधिकारी कमी को चिन्हित कर कार्रवाई करने हेतु प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिए थे संयुक्त जांच दल का प्रतिवेदन उप विकास आयुक्त मधेपुरा को उपलब्ध कराए गए जिसमें 15वीं वित टाइड योजना से वित्तीय वर्ष 2022-23 में चार योजनाओं का अभिलेख संधारित कर अभिलेख में सिंचाई प्रमंडल राघोपुर का लगाया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र फर्जी पाया उक्त योजना में कुल 2650000 स्वीकृत करना एवं उसमें कुल 26 लाख 33814 रुपए का भुगतान करने के आरोप में पंचायती राज विभाग के पत्रांक 15132 दिनांक 21- 11- 2023 में 15वीं वित्त आयोग से संबंधित योजनाओं के नियमावली का उल्लंघन फर्जीवाड़ा एवं लापरवाही के कारण सर्वसम्मति से दोषी बताया गया और कार्यवाही करने हेतु विभाग को भेज दिया गया। उक्त कार्रवाई के आदेश पर डॉ राजीव जोशी ने बताया कि तत्कालीन बिडिओ श्री अशोक कुमार घैलाढ़ में बिहार सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप कार्य नहीं करते थे वह अपने आप में सरकार थे और दर्जनों योजनाओं में गाइडलाइन से अलग होकर कार्य किया ऐसे फर्जीवाड़ा कृत्य के आरोपी बीडीओ पर प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजकर उन्हें बर्खास्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग किया है।
*भवदीय,डॉ राजीव जोशी।
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