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Madhepura News: अधिग्रहित भूमि का मुआवजा राशि प्राप्त नहीं कर सके लोगों के लिए निर्देश

Prashant Singh
Prashant Singh  - Editor
2 Min Read

Madhepura News: एतद् द्वारा एन0एच0-107 परियोजना पैकेज-। एवं पैकेज-।। के सभी हितबद्ध रैयत जो अबतक अपने अधिग्रहित भूमि का मुआवजा राशि प्राप्त नहीं कर सके हैं को सूचित किया जाता है कि अपनी भूमि से संबंधित कागजात यथा, केबाला/खतियान,जमाबंदी जो अधिगृहित भूमि के जीवित रैयत के नाम पर कायम हो अद्यतन लगान रसीद, जीवित रैयत के नाम से निर्गत भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक की छायाप्रति, आधार कार्ड, पेन कार्ड की छायाप्रति एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी न्यायालय से निर्गत शपथ पत्र, फोटो, रिभेन्यू टिकट आदि के साथ जिला भू-अर्जन कार्यालय, मधेपुरा में आवेदन के साथ संलग्न कर जमा करें ताकि मुआवजा भुगतान की दिशा में शीघ्र कार्रवाई किया जा सके।

1. एतद् द्वारा एन0एच0-107 परियोजना पैकेज-। एवं पैकेज-।। के सभी हितबद्ध रैयत जो अबतक अपने अधिग्रहित भूमि का उनके नाम जमाबंदी कायम नहीं रहने के कारण मुआवजा प्राप्त नहीं कर सके है को सूचित किया जाता है कि अपने नाम पर जमाबंदी कायम कराने अद्यतन लगान रसीद, भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र निर्गत कराने हेतु अंचल अधिकारी से सम्पर्क करें। इस संबंध में सभी संबंधित अंचलाधिकारियों को विशेष कैम्प आयोजन करने का दिशा-निदेश दिया गया है।

2. संबंधित रैयतों से अनुरोध है कि विकासात्मक परियोजना जिसके लिए भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है पर निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करें। उनका मुआवजा राशि सुरक्षित है। वांछित कागजात के साथ आवेदन करने पर मुआवजा राशि का शीघ्र भुगतान कर दिया जाएगा।

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