Madhepura:बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रत्येक निर्वाचक की व्यक्तिगत पहचान मतदान के समय अनिवार्य होगी। मतदान केवल पहचान सत्यापन के उपरांत ही संभव होगा।
निर्वाचक अपनी पहचान निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (EPIC) के माध्यम से स्थापित कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश EPIC उपलब्ध नहीं है या प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, तो आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/डाकघर पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों के सेवा पहचान पत्र, सांसद/विधायक पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय का स्वास्थ्य बीमा कार्ड, एनपीआर स्मार्ट कार्ड तथा यूनीक डिसएबिलिटी आईडी (UDID) कार्ड शामिल हैं।
EPIC में लेखन या वर्तनी की त्रुटि होने पर भी यदि पहचान संभव है तो मतदान की अनुमति दी जाएगी। प्रवासी निर्वाचकों की पहचान केवल उनके मूल पासपोर्ट से ही की जाएगी।
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— आदेशानुसार, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार






