Madhepura : वर्ष 2026 के लिए शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्रों के भौतिक सत्यापन/निरीक्षण की प्रक्रिया के बावजूद जिले में अब तक 93 शस्त्रों का सत्यापन नहीं कराया गया है। जिला प्रशासन ने संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अंतिम अवसर देते हुए 22 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 तक अनिवार्य रूप से सत्यापन कराने का निर्देश दिया है।

जिला जनसंपर्क कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जिले में रिवॉल्वर, पिस्टल, राइफल, एक नाली बंदूक, दो नाली बंदूक, 12 बोर पंप एक्शन शॉटगन सहित विभिन्न प्रकार के शस्त्रों का वर्ष 2026 के लिए भौतिक सत्यापन निर्धारित था। इसके लिए पूर्व में 22 मई से 12 जून 2026 तक समय निर्धारित किया गया था। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी 93 शस्त्रों का सत्यापन लंबित है।
*जिला शस्त्र शाखा में कराना होगा सत्यापन
प्रशासन ने संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर अपने शस्त्र, शस्त्र अनुज्ञप्ति एवं आवश्यक अभिलेख के साथ जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में उपस्थित होकर भौतिक सत्यापन/निरीक्षण की प्रक्रिया पूरी कराएं।
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*थाना स्तर पर भी दिया जाएगा नोटिस
सत्यापन से वंचित अनुज्ञप्तिधारियों को अंतिम अवसर की जानकारी देने के लिए संबंधित थाना अध्यक्षों द्वारा चौकीदार के माध्यम से नोटिस का तामिला भी कराया जाएगा।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित अनुज्ञप्तिधारी 10 अक्टूबर 2026 तक अपने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण अनिवार्य रूप से करा लें, ताकि शस्त्र अनुज्ञप्ति से संबंधित अभिलेखों का नियमानुसार अद्यतन एवं सत्यापन कार्य पूरा किया जा सके।






