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Madhepura:वक्फ संपत्ति कानून पर पुन:विचार करे केन्द्र सरकार : प्रो०फिरोज मंसूरी

Madhepura:पसमान्दा मुस्लिम समाज वक्फ संशोधन बिल में न्यायपूर्ण संशोधन चाहती है इसलिए 11 मार्च से राष्ट्रव्यापी आन्दोलन का आगाज कर चुकी है पसमान्दा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय संयोजक सह पीएमडीआर एफ निदेशक प्रो० फिरोज मंसूरी ने कहा की  देश की संपत्ति पर ना सिर्फ चन्द परिवार व कट्टरपंथी संगठन का कब्जा है बल्कि इनके सहयोग से लाखों एकड़ जमीन पर सरकारी अतिक्रमण है जिन्हें अतिक्रमण मूक्त कराने की पुरी जबाबदेही केन्द्र व राज्य सरकार की है। प्रो० फिरोज मंसूरी ने कहा की वक्फ की जमीन अल्लाह के नाम दान होती है जिन पर केवल गरीब मजदूर पसमान्दा समाज का हक है मगर आज देश के लाखों एकड़ जमीन पर किसका स्वामित्व है किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने कहा की वाकीफ के उद्देश्य के विपरीत वक्फ जमीन को भूमि माफिया मनमानी कर रहा है। प्रो० फिरोज मंसूरी ने कहा की वक्फ संशोधन बिल को गंभीरतापूर्वक समझना होगा यह बिल ना सिर्फ भारत के गरीब बहुसंख्यक मुस्लिमों की सीधे प्रभावित करेगी बल्कि भारत के आम नागरिकों को मिले सम्पत्ति के अधिकार से भी सीधे प्रभावित करेगी । प्रो० फिरोज मंसूरी ने वक्फ कानून पर पुन: विचार करने की‌ अपील की उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुये कहा की जेपीसी ने गंभीरतापूर्वक वक्फ संशोधन बिल पर काम नहीं किया उन्होंने जो रिपोर्ट भारत सरकार को पेश किया है उससे भू माफिया धार्मिक कट्टरपंथीयों को फायदा होगा आम नागरिक को इसका लाभ नहीं होगा उनहोंने  केन्द्र  सरकार से पुछा की पुराने का कानून के अधीन अगर कोई वक्फ संपत्ति खरीदता  बेचता है तो या पहले से किसी को बेच रखा हो तो उनके विरुद्ध कानूनी संज्ञय कोगनीजेबुल नल बेलेबुल कार्यवाही कर जेल व सश्रम कारावास का कठोर प्रावधान है मगर वर्तमान बिल में इस विषय पर कोई व्यवस्था नहीं है । प्रो० फिरोज मंसूरी ने कहा की पुराने काननून में वक्फ ट्रीबुनल के पारित अंतिम आदेश अन्य ट्रिब्यूनल की तरह मान्य थे मगर वर्तमान कानून में वक्फ ट्रिब्यूनल की शक्ति को कम कर दिया गया जबकी अन्य ट्रिब्यूनल को शक्ति प्राप्त है जो संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रतिकूल है। प्रो० फिरोज मंसूरी ने कहा की भारत में वक्फ एक्ट की भांति हिन्दू रिलिजियस ट्रस्ट एक्ट भी है जिसमें केवल सनातनी हिन्दू ही सदस्य बन सकते हैं ऎसे में सरकार मुस्लिम वक्फ में गैर मुस्लिम को भी सदस्य बनाना चाहती है यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,25,26,एवं 29 के विरुद्ध है । प्रो० फिरोज मंसूरी ने कहा की वक्फ की जमीन को कट्टरपंथीयों भू माफिया अतिक्रमणकारी से मुक्त करके ही उनके उद्देश्य में सफल हो सकते हैं केन्द्र व राज्य इस विषय पर बेहतर कानून बनाये जिसका स्वागत पसमान्दा मुस्लिम समाज हमेशा करेगा। ध्यान रहे आज से पसमान्दा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी के अहवान पर देश व्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया है जिसमें संगठन की मांग है वक्फ क़ानून पर पुनः विचार कर न्यायपूर्ण वक्फ कानून पास करे मोदी सरकार जिसका पसमान्दा मुस्लिम समाज स्वागत करेगी।

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