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Madhepura:जिला सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया।

Madhepura:जिला पदाधिकारी,मधेपुरा श्री तरनजोत सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पूर्व में आयोजित किए गए बैठक की कार्यवाही के अनुपालन से संबंधित समीक्षा करते हुए प्राप्त प्रस्तावों पर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।

👉🏾 बैठक में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों पर सख्ती बरतते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

👉🏾हिट एंड रन मामले में मुआवजा संबंधित कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।

जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि हिट एंड रन के मामले में मुआवजा भुगतान में प्रगति लाने हेतु प्रत्येक प्रखंड के लिए नव प्रवर्तन निरीक्षकों तथा तथा नव मोटरयान निरीक्षकों को नोडल पदाधिकारी नामित किया गए हैं जो थाना एवं अंचल से समन्वय स्थापित कर यथाशीघ्र जीआईसी को भुगतान हेतु कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।

👉🏾इसके साथ ही सड़क सुरक्षा समिति के मूल उद्देश्य जनता की सुरक्षा एवं दुर्घटनाओं पर नियंत्रण हेतु स्पीडिंग, ओवरस्पीडिंग, ओवरलोडिंग, रैश ड्राइविंग, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का प्रयोग,वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित आदि सड़क सुरक्षा के मानक नियमों के संबंध में लगातार अभियान चलाने तथा लोगों के बीच अधिक से अधिक जानकारी का प्रचार प्रसार कराने हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक यातायात,मोटरयान निरीक्षक, प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक को निर्देश दिया गया। इस क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी को *सुरक्षित शनिवार* के अंतर्गत विद्यालयों में यातायात नियमों के अनुपालन संबंधित जानकारी बच्चों के बीच साझा करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा के अंतर्गत विद्यालयों में परिचालित वाहनों के कागजातों को अद्यतन करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

👉🏾 एंबुलेंस की सुविधा दुरुस्त रखने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, गोल्डन आवर में ससमय उपचार करने हेतु स्वास्थ्य सेवाओं तथा ट्रॉमा सेंटर को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया गया।

👉🏾 जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को ससमय अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्तियों (Good Samaritans) को पूर्व में प्रोत्साहन के रूप में अब 10000 रुपये की राशि दिया जाना है। इस हेतु पुलिस उपाधीक्षक यातायात एवं सिविल सर्जन को सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। इस क्रम में सिविल सर्जन को दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को बचाने वाले व्यक्ति के नाम और फोन नंबर संधारित करने हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

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